बुरी आत्माएं भगाने के बहाने 73 वर्षीय महिला से रेप के दोषी की HC ने खारिज की अपील, सुनाई सज़ा
केरल हाईकोर्ट ने 73-वर्षीय महिला से रेप के 61-वर्षीय दोषी की अपील खारिज कर उसकी 10-साल की सज़ा बरकरार रखी है। उसने बुरी आत्माएं भगाने के बहाने महिला से यौन हिंसा की थी। त्रिशूर की विशेष अदालत ने रेप के लिए 10 साल कैद व ₹1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। यौन उत्पीड़न के लिए 3-साल कैद और ₹25,000 जुर्माने का आदेश दिया था।
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