किन किसानों को मिलता है 'पीएम फसल बीमा योजना' का लाभ और इसके लिए कहां करें आवेदन?
'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत नोटिफाइड क्रॉप्स (चावल, गेहूं, दलहन-तिलहन) उगाने वाले किसानों को फसल खराब होने पर मुआवज़ा मिलता है। इसका लाभ ज़मीन के मालिक, किराए पर खेती करने वाले और बटाईदारों को मिलता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन करें या कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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