Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

पति ने 3 महीने में 3 बार कहा 'तलाक'; हाईकोर्ट बोला- इस तरीके पर नहीं है भारत में कानूनी रोक

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Friday, 11 September, 2026
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि 'तलाक-ए-हसन' भारत में प्रतिबंधित नहीं लेकिन असम के नए कानून के तहत रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एक शख्स ने 22-मार्च, 26-अप्रैल और 27-मई 2026 को 'तलाक-तलाक-तलाक' बोलकर पत्नी को तलाक दिया। उसकी डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ी क्योंकि जिस कानून के तहत पंजीकृत होता था, वह अस्तित्व में नहीं। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।