TMC सरकार ने ड्राफ्ट बिल में रेप के दोषियों के लिए सज़ा-ए-मौत का रखा प्रावधान
कोलकाता में डॉक्टर के रेप-हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार मंगलवार को विधानसभा में बलात्कार विरोधी बिल पेश करेगी। पीड़िता की मौत होने पर मसौदा विधेयक में बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है। 'अपराजिता महिला और बाल विधेयक' नामक इस बिल में रेप के दोषियों के लिए उम्रकैद का भी प्रावधान है।
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