दिल्ली के स्कूल एक साथ नहीं वसूल सकते 2-3 महीने की फीस: शिक्षा निदेशालय
शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी निजी, गैर-सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अनिवार्य तौर पर हर महीने फीस वसूलें। निदेशालय ने 30 अप्रैल को जारी आदेश में कहा कि अभिभावकों से मिली शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ स्कूल उन्हें 2-3 महीने की या एडवांस फीस का भुगतान करने पर मजबूर कर रहे।
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