शादीशुदा वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स अपराध नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने कहा है कि दो शादीशुदा वयस्कों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध अपराध नहीं है। जस्टिस बिभास रंजन ने एक शादीशुदा महिला को शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा, "ऐसे संबंधों के लिए शुरुआती सहमति आपसी आकर्षण के आधार पर मानी जाएगी।"
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