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पर्सनल लॉ के तहत 4 पत्नियां रखने के हकदार हैं मुस्लिम पुरुष: बॉम्बे हाईकोर्ट

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Tuesday, 22 October, 2024
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स की याचिका पर सुनवाई में कहा है कि मुस्लिमों को कई शादियां करने का अधिकार है। दरअसल, अल्जीरियाई महिला से तीसरी शादी के बाद याचिकाकर्ता द्वारा दायर मैरिज सर्टिफिकेट के आवेदन को ठाणे नगर निकाय ने खारिज किया था। कोर्ट ने कहा, "पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष...एकसाथ 4 पत्नियां रखने के हकदार हैं।"
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