देरी से ITR दाखिल करने पर देना होगा कितना जुर्माना?
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हालांकि, 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित आईटीआर भर सकते हैं लेकिन इसपर जुर्माना लगेगा। समय पर आईटीआर न भरने पर ₹5 लाख से अधिक की शुद्ध कर योग्य आय वालों को ₹5,000 तक का जबकि इससे कम आय वालों को अधिकतम ₹1,000 जुर्माना देना पड़ेगा।
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