गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिली राष्ट्रपति की मंज़ूरी
गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 (UCC) को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है। इसे 1 अक्टूबर 2026 को गजट में प्रकाशित किया गया। इसके तहत, 60 दिनों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और इसका उल्लंघन करने पर ₹25,000 तक जुर्माना लगेगा। इसमें लिव-इन रिलेशनशिप भी कानूनी दायरे में आएगा। अनुसूचित जनजातियों को UCC से बाहर रखा गया है।
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