जीएसटी स्लैब घटाकर किए गए 5% व 18%, 22 सितंबर से होंगे प्रभावी
जीएसटी परिषद ने 5% और 18% के 2 स्लैब स्ट्रक्चर को मंज़ूरी दे दी है जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, सिन व लग्ज़री वाली वस्तुओं पर 40% टैक्स को भी मंज़ूरी दे दी गई है। बकौल रिपोर्ट्स, इस 2 स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर से ₹93,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो सकता है।
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