कंपनी ने न्यू टैक्स रिजीम में काट लिया टैक्स, क्या तब भी चुन सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम?
अगर कंपनी ने सैलरी से न्यू-टैक्स रिजीम के तहत TDS काट लिया है तब भी ITR दाखिल करते समय ओल्ड-टैक्स रिजीम चुना जा सकता है। दरअसल, कंपनी द्वारा चुना गया रिजीम केवल TDS गणना के लिए होता है जबकि अंतिम विकल्प रिटर्न भरते समय तय किया जाता है। ओल्ड-टैक्स रिजीम चुनने पर HRA, LTA, 80C जैसी छूटों का दावा भी कर सकते हैं।
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