PF से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ा अपडेट, TDS छूट के लिए अब भरना होगा नया फॉर्म
EPFO ने पीएफ से पैसा निकालने वाले कर्मचारियों के लिए TDS छूट से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। टैक्स इयर 2026-27 से अब EPFO सदस्यों को क्लेम पर TDS छूट का दवा हासिल करने के लिए फॉर्म 121 भरना पड़ेगा। इस फॉर्म ने फॉर्म 15G/15H को रिप्लेस किया है ताकि करदाताओं को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो।
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