रज़ामंदी से बने यौन संबंध ब्रेकअप के बाद रेप नहीं, पुरुषों की आज़ादी छिन जाती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति से बने यौन संबंध, रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं माने जा सकते। शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने के मामले में आरोपी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा नज़रिया पुरुष की स्वतंत्रता छीन लेता है। कोर्ट ने रेप के खिलाफ कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई।
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