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मुस्लिम पुरुष कई पत्नियां रख सकता है बशर्ते वह सभी के साथ समान व्यवहार करे: हाईकोर्ट

short by रौनक राज / on Thursday, 15 May, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मुस्लिम पुरुष कई पत्नियां रख सकता है बशर्ते वह सबके साथ समान व्यवहार करे। कोर्ट ने आवेदक फुरकान की दूसरी शादी को वैध बताया। हालांकि कोर्ट ने कहा, "कुरान में एक से अधिक विवाह की सशर्त अनुमति दी गई है…लेकिन मुस्लिम पुरुष...स्वार्थ के चलते इसका दुरुपयोग करते हैं।"