सिर्फ खाना बनाने और साफ-सफाई करने वाली नौकरानी नहीं है पत्नी: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया है जिसमें एक शख्स के तलाक को मंज़ूरी मिली थी। हाईकोर्ट ने कहा कि शख्स अपनी पत्नी को ₹20,000/माह गुज़ारा भत्ता दे। कोर्ट ने कहा, "पत्नी के खाना न बनाने और सफाई जैसे काम न करने को क्रूरता नहीं माना जा सकता क्योंकि पत्नियां नौकरानी नहीं हैं।"
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