क्या नाबालिग बच्चों के लिए खोल सकते हैं PPF अकाउंट?
PPF सबसे सुरक्षित दीर्घकालिक निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। नियमों के अनुसार, नाबालिग बच्चे के नाम पर केवल एक PPF अकाउंट खोला जा सकता है और बच्चे के 18 वर्ष का होने तक माता-पिता/अभिभावक उसकी ओर से खाते का संचालन करते हैं। PPF खाते में सालाना न्यूनतम ₹100-500 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं।
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