हाईकोर्ट ने महिला को दिया बीमारियों से पीड़ित अपने पूर्व पति को गुज़ारा भत्ता देने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला को अपने पूर्व पति को ₹10,000 का मासिक गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया है जो अपनी बीमारियों के कारण कमाने में असमर्थ है। हाईकोर्ट ने कहा, "जब पति खुद का गुज़ारा करने में सक्षम नहीं है और पत्नी की आय का कोई स्रोत है तो वह अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने के लिए जवाबदेह है।"
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