करोड़ों की कमाई पर भी ₹0 टैक्स! भारत के इस राज्य में नहीं चुकाना पड़ता है इनकम टैक्स
भारत का 'टैक्स हेवन' कहलाने वाले सिक्किम के 95% निवासियों को करोड़ों रुपए कमाने पर भी आयकर नहीं देना पड़ता है। 1975 में भारत में हुए विलय की शर्तों के कारण अनुच्छेद 371-एफ के तहत सिक्किम कोे विशेष दर्जा हासिल है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26एएए) के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को टैक्स छूट दी गई है।
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