बेटे को कंट्रोल न करने के लिए घरेलू हिंसा कानून के तहत ज़िम्मेदार नहीं ससुर: दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ससुर को केवल इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह बेटे का आचरण नियंत्रित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि कथित दुर्व्यवहार में ससुर की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, ससुर ने अन्य महिला से संबंधों को लेकर पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
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