कैब कंपनियों के लिए सरकार के नए नियम, पीक आवर में वसूल सकेंगी ज़्यादा किराया
ओला और उबर जैसी राइड-हेलिंग सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कैब ऐग्रीगेटर्स को पीक आवर में किराया दोगुना तक बढ़ाने की छूट दी गई है जो पहले 1.5 गुना थी और नॉन-पीक आवर में किराया बेस फेयर का कम-से-कम 50% रखा जाएगा। राज्यों को गाइडलाइंस 3-महीने में लागू करने को कहा गया है।
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