2014 में मोटापे के कारण बाहर हुए उम्मीदवार की फिर हो मेडिकल जांच: UPSC से SC
सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के बाद मोटापे के कारण 'अस्थाई रूप से अयोग्य' घोषित किए जाने पर यूपीएससी को फिर से उसका मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया है। दरअसल, 2014 में रक्षित शिवम प्रकाश ने 93वीं रैंक हासिल की थी लेकिन 'अस्वीकार्य' बीएमआई (31.75) के कारण वह बाहर हो गए थे।
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