आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नी सिर्फ महिला होने के आधार पर भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: HC
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी की आय अधिक होने के मद्देनज़र उसके भरण-पोषण के लिए पति द्वारा ₹20,000 दिए जाने के ट्रायल कोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा, "पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम हो और उसकी आय पति से अधिक हो...तो केवल महिला या पत्नी होने के आधार पर उसे भरण-पोषण नहीं दिया जाना चाहिए।"
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