क्रेडिट सुइस को $1.5 मिलियन का भुगतान करें या 'कठोर कार्रवाई' को तैयार रहें: स्पाइसजेट से एससी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को 15 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को $3.9 मिलियन बकाया राशि से संबंधित मामले में $1.5 मिलियन का भुगतान करने का निर्देश दिया और इसमें विफल रहने पर 'कठोर कार्रवाई' की चेतावनी दी है। क्रेडिट सुइस बकाया न चुका पाने पर स्पाइसजेट और उसके संस्थापक अजय सिंह के खिलाफ मार्च में सुप्रीम कोर्ट गई थी।
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