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ट्रेन में सफर के दौरान किन चीज़ों को लेकर देना पड़ सकता है ₹10,000 तक का जुर्माना?

short by Tanya Jha / on Friday, 26 June, 2026
जन विश्वास अधिनियम के तहत ट्रेन या रेलवे परिसर में प्रतिबंधित-खतरनाक सामान लाने पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच/वेटिंग रूम में अवैध रूप से घुसने पर ₹2,500, धूम्रपान करने पर ₹2,000, रेलवे की सार्वजनिक सूचनाओं, नोटिस/बोर्ड को नुकसान पहुंचाने पर ₹2,000 और अवैध रूप से सामान बेचने या भीख मांगने पर ₹2,000 देना होगा।