'किराया कम नहीं रख सकते तो रोक दें उड़ानें', नियमों का पालन न करने पर SC ने जताई नाराज़गी
त्योहारों में हवाई किराया अचानक बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराज़गी जताई। हवाई किराये से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि नए नियमों का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है और इसे पूरा होने में 3 हफ्ते लगेंगे। कोर्ट ने कहा कि यदि एयरलाइंस नियमों पालन नहीं कर रहीं तो उड़ानें रोक दीजिए।
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