फ्लाइट लेट या कैंसल होने पर क्या हैं यात्री के अधिकार?
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक, फ्लाइट 4 घंटे से ज़्यादा लेट हो तो एयरलाइंस की ओर से यात्री को फ्री रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। फ्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर यात्री यात्रा रद्द कर टिकट का रिफंड ले सकता है। फ्लाइट कैंसल होने पर एयरलाइंस दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करेगी या टिकट के पैसे रिफंड करेगी।
read more at The Better India


