पत्नी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं: एचसी
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना धारा-354 (शील भंग करने के इरादे से हमला करना) के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं है। अदालत ने कहा कि इसमें धारा-323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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