पटना HC ने अदाणी के ₹28,000 करोड़ के पीरपैंती पावर प्लांट के खिलाफ दायर PIL की खारिज
पटना हाईकोर्ट ने अदाणी पावर के ₹28,000 करोड़ के पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट और निजी हित से प्रेरित प्रतीत होते हैं। बकौल कोर्ट, परियोजना से जुड़े फैसले राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय हैं, जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
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