क्या खान सर की तरह कोई भी खोल सकता है चैरिटी अस्पताल? जानें इसको लेकर क्या हैं नियम-कानून
भारत में चैरिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकरण, राज्य स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस, फायर डिपार्टमेंट से NOC और बायो-मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन जैसी चीज़ें करनी होती हैं। इसके अलावा चैरिटेबल उद्देश्य भी साबित करना पड़ता है। गौरतलब है, मशहूर शिक्षक खान सर ने बिहार में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खोलने की बात कही है।
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