मुस्कान ओर रविता के बाद अब प्रीति को कोर्ट ने दी कड़ी सजा, जेल में पूरी उम्र रहेगी पति की कातिल बीवी
बुलंदशहर (यूपी) की ADJ कोर्ट ने पति राजकुमार की हत्या के मामले में प्रीति शर्मा और उसके प्रेमी योगेश को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और ₹1-1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 10 फरवरी 2019 को दोनों ने मिलकर राजकुमार पर लाठी-डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
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