नए बिल में पेंशनभोगियों के साथ UPS और NPS सब्सक्राइबर के लिए राहत, टैक्स में मिलेगा फायदा
इनकम टैक्स बिल 2025 में पेंशनधारकों, नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के निवेशकों को कई टैक्स राहत दी गई है। विधेयक के तहत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा यूपीएस ग्राहक को कुल राशि के 60% तक के भुगतान को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने पर आयकर से छूट दी जाएगी।
read more at Moneycontrol हिंदी


