डराकर या गुमराह कर महिला की सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डराकर या गुमराह कर महिला की सहमति से भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा। हाईकोर्ट ने राघव कुमार नामक याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज भी कर दिया जिसमें अपील की गई थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शादी के बहाने रेप करने के मुकदमे को रद्द किया जाए।
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