लड़की को 'आइटम' कहने के दोष में मुंबई में कोर्ट ने एक कारोबारी को सुनाई डेढ़ साल की सज़ा
मुंबई (महाराष्ट्र) की एक अदालत ने 26-वर्षीय एक कारोबारी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 1.5-साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की को 'आइटम' कहना उनका यौन शोषण माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 में आरोपी ने स्कूल से लौट रही 16-वर्षीय नाबालिग के बाल खींचे और कहा था 'आइटम किधर जा रही...हो?'
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