डाकघर अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी या बिना नॉमिनी खातों से कैसे निकालें पैसे?
डाकघर खाताधारक की मौत के बाद ₹5 लाख के लिए रजिस्टर्ड नॉमिनी को फॉर्म एसबीके-2, खाताधारक का मृत्यु प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र जमा करना होता है। अधिक राशि के दावेदारों को सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नॉमिनी के अभाव में फॉर्म एसबीके-2, 3, 4, 5, डेथ सर्टिफिकेट, पहचान-पत्र, अड्रेस प्रूफ और कानूनी वारिस प्रमाण-पत्र जमा करना होता है।
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