अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के होम लोन पर टैक्स बेनिफिट कब मिलता है?
अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए होम लोन पर टैक्स बेनिफिट कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद वाले वित्तवर्ष से लिया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान चुकाए गए कुल ब्याज का दावा कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद 5 बराबर किस्तों में किया जा सकता है। सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ब्याज पर अधिकतम ₹2 लाख तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।
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