गलत बैंक अकाउंट में चले गए पैसे, रिसीवर लौटाने से कर रहा इनकार तो क्या तब भी मिल सकता है रिफंड?
गलत अकाउंट में पैसे चले जाने के बाद रिसीवर रकम लौटाने से इनकार करे तो बैंक उसकी सहमति के बिना पैसा वापस नहीं निकाल सकता। ऐसे में बैंक में शिकायत के बाद कानूनी रूप से रकम की वसूली के लिए सिविल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं, बैंक की सेवा में कमी हो तो RBI से शिकायत की जा सकती है।
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