क्या खास मौकों पर गिफ्ट में मिले सोने पर देना होता है टैक्स, जानिये क्या है नियम?
शादी के अलावा किसी खास मौके पर गिफ्ट में मिलने वाले सोने के सिक्के, गहने, डिजिटल गोल्ड आदि जिसकी कीमत ₹50,000 से ज़्यादा है, उस पर टैक्स लगता है। गिफ्ट में मिले सोने को 3 वर्ष से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और तीन साल बाद बेचने पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
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