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किसी को 'गंदी औरत' कहना आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध नहीं मान सकते: एचसी

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Tuesday, 29 August, 2023
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी महिला को 'गंदी औरत' कहना या उसके साथ रुखा बर्ताव करना आईपीसी की धारा 509 के तहत शील भंग करना नहीं माना जाएगा। दरअसल, कोर्ट उस महिला की शिकायत से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसने आरोप लगाया था कि उसके सीनियर अधिकारी ने उसे 'गंदी औरत' कहा था।