एससी ने खारिज की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े से जुड़ी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए ₹7,400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवज़े से जुड़ी केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन से यह मुआवज़ा मांगा गया था जिसका स्वामित्व अब डाउ केमिकल्स के पास है। 1984 में इस त्रासदी में 3,000 लोगों की मौत हुई थी।
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