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ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन क्यों है ज़रूरी?

short by Aakanksha / on Monday, 25 May, 2026
ITR भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन सिर्फ ITR जमा करना काफी नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, रिटर्न फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर रिटर्न अधूरा माना जा सकता है और टैक्स रिफंड अटक सकता है। इसे आईटीआर फाइल करने के 30-दिनों के अंदर पूरा करना ज़रूरी है।