रेरा के आदेश के खिलाफ डीडीए ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, जानें क्या है मामला
डीडीए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रेरा के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उससे हाउसिंग प्रोजेक्ट का पंजीकरण कराने को कहा गया था। डीडीए ने कहा कि वह रेरा अधिनियम के तहत आवास परियोजनाओं का 'प्रवर्तक' नहीं है और इसलिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वहीं, कोर्ट ने रेरा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
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