गंदे टॉयलेट को लेकर रेलवे को यात्री को ₹30,000 भुगतान करने का मिला आदेश
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) की एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को तिरुमाला एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान असुविधा का सामना करने वाले एक यात्री को कुल ₹30,000 भुगतान करने का आदेश दिया है। यात्री का दावा था कि उसे ट्रेन में खराब एसी, पानी की कमी और गंदे टॉयलेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
read more at Moneycontrol


