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मृत्यु, विकलांगता या अर्ली रिटायरमेंट पर EPS पेंशन का क्या होता है?

short by Aakanksha / on Tuesday, 23 June, 2026
EPS-95 में 50 वर्ष की आयु से अर्ली पेंशन का विकल्प है लेकिन इसमें पेंशन राशि कम हो सकती है। अगर कोई सदस्य नौकरी के दौरान स्थायी और पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन का लाभ दिया जाता है। वहीं, कर्मचारी की मौत होने पर पात्र परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन मिल सकती है।