मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, "किसी पुरुष द्वारा अपनी 18 साल से ज़्यादा उम्र की पत्नी संग यौन संबंध बनाना या उनके बीच यौन कृत्यों को अपराध मानने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"
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