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घर या म्यूचुअल फंड बेचकर मिला पैसा? टैक्स बचाने के लिए यहां कर सकते हैं पुनर्निवेश

short by Aakanksha / on Tuesday, 29 September, 2026
घर, ज़मीन, शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य पूंजीगत संपत्ति बेचने पर पूंजीगत लाभ कर लग सकता है। हालांकि, आयकर अधिनियम के तहत कुछ छूट है जिनके तहत निर्धारित समय सीमा में बिक्री से प्राप्त राशि को निर्दिष्ट संपत्तियों में दोबारा निवेश करने पर टैक्स बचाया जा सकता है। इनमें दूसरा घर, कृषि भूमि और बॉन्ड में निवेश करना शामिल हैं।