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‘शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का लाइसेंस रद्द हो’, केरल हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

short by / on Thursday, 5 November, 2026
केरल हाईकोर्ट ने मोटर वाहन विभाग को नशे में गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए MV एक्ट की धारा-19 का सख्ती से उपयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने परिवहन आयुक्त को तुरंत/प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह आदेश सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत से जुड़े मामले में दिया गया।
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