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NRI भाई से गिफ्ट में मिले ₹20 लाख पर टैक्स नहीं लग सकता: इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल

short by Monika sharma / on Tuesday, 20 August, 2024
इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) की मुंबई बेंच ने आयकर से जुड़े मामले में कहा है कि एनआरआई भाई से गिफ्ट में मिलने वाले ₹20 लाख पर टैक्स नहीं लग सकता। आयकर विभाग के अधिकारी ने इसे टैक्सेबल इनकम माना था। आईटीएटी पहुंचे याचिकाकर्ता ने यह साबित किया कि उसका भाई 25 साल से दुबई में बिज़नेस कर रहा है।