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किराए के घर में रहते हैं तो जान लें यह इनकम टैक्स नियम, नहीं तो चुकानी पड़ सकती है ₹1 लाख पेनल्टी

short by Rishi Raj / on Saturday, 7 March, 2026
हर महीने ₹50,000 से ज़्यादा किराया देते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194-IB के तहत किराएदार को TDS कटाना ज़रूरी है। नियम के मुताबिक, किराए पर 2% TDS काटकर सरकार के पास जमा करना होता है। नियम का पालन नहीं किया गया तो ब्याज और लेट-फीस के साथ सेक्शन-271H के तहत ₹1-लाख तक की पेनल्टी लग सकती है।
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