पंजाब में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होगी NOC की ज़रूरत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य में ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 'पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति नियमन (संशोधन) विधेयक 2024' को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आम जनता को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को दूर करना है।
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