क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
मनीकंट्रोल के अनुसार, भारत में वसीयत आमतौर पर रद्द की जा सकती है। यानी वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल में मानसिक रूप से स्वस्थ/कानूनी रूप से सक्षम होने पर उसे बदल/नई वसीयत बनाकर पुरानी को रद्द कर सकता है। बकौल रिपोर्ट, कुछ वर्षों में या जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बाद वसीयत की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है।
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